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वसीम रिजवी के खिलाफ कश्मीर कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

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कश्मीर, 30 अप्रैल: वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए है। इस बार चर्चाओं में आने का कारण है कि कश्मीर की एक अदालन ने वसीम रिजवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कश्मीर की अदालत ने यह वारंट कथिर तौर पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में किया गया है।

Srinagar Court issues non-bailable warrant against Waseem Rizvi

बता दें कि वसीम रिजवी ने पिछले साल अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया था। साथ ही वसीम रिजवी से अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया था। हिंदू धर्म अपनाने के बाद रिजवी ने हरिद्वार में आयोजित हुई धर्मसंसद में भड़काऊ भाषण दिया था। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जेल भी जाना पड़ा था।

मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजक बयान बाजी करने पर कश्मीर कोर्ट ने पहले भी वसीम रिजवी को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। समन में कहा गया था कि वह पेश हों और तत्काल शिकायत में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब दे। हालांकि, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। रिजवी के कोर्ट में पेश ना होने पर अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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3 जून को होगी अगल सुनवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में अगली सुनवाई 03 जून को होगी। दरअसल, शिकायतकर्ता श्रीनगर निवासी दानिश हसन डार ने कोर्ट के समक्ष कहा कि 'आरोपी ने अपनी मर्जी और पसंद से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन धर्मांतरण के बाद मीडिया से बात करते हुए अपमानजनक बयान दिए, जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची।'

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रिजवी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का है केस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वसीम रिजवी पर जो केस है वो धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। कश्मीर की कोर्ट ने कहा, 'मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 295ए, 505 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।' मालूम हो कि जितेंद्र त्यागी यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

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English summary
Srinagar Court issues non-bailable warrant against Waseem Rizvi
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