JK Polls 2024: दिल्ली कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 12 अक्टूबर तक बढ़ाई
Engineer Rashid: बारामुल्ला से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत को नई दिल्ली की एक अदालत ने 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
राशिद को शुरू में 2 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन अब उनके वकील विख्यात ओबेरॉय उन्हें 13 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहेंगे।

अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के नेता इंजीनियर राशिद भारतीय राजनीति में एक उल्लेखनीय व्यक्ति रहे हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद।
2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी गिरफ़्तारी के कारण राशिद की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी कम हो गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उन्हें 2017 के एक आतंकी फंडिंग मामले में शामिल होने के आरोपों के कारण गिरफ़्तार किया था।
आतंकवादी समूहों और अलगाववादी आंदोलनों को फ़ंड देने के आरोपी कश्मीरी व्यवसायी ज़हूर वटाली के साथ उनके संबंधों ने राशिद को जांच के दायरे में ला दिया है। NIA की जाँच में यासीन मलिक, हाफ़िज़ सईद और सैयद सलाहुद्दीन सहित कई हाई-प्रोफ़ाइल हस्तियाँ भी शामिल हैं, मलिक को आरोपों को स्वीकार करने के बाद 2022 में आजीवन कारावास की सज़ा मिली है।
राशिद को अंतरिम जमानत देने का न्यायालय का निर्णय कई सख्त शर्तों पर निर्भर था। उन्हें 2 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करनी थी। इसके अतिरिक्त, शर्तों में उनके मामले के बारे में मीडिया से बातचीत पर रोक और गवाहों या चल रही जांच को प्रभावित करने से बचने का निर्देश शामिल था। यह जमानत शुरू में 10 सितंबर को दी गई थी, जब राशिद ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अगले दिन उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।












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