अलगाववादी नेता की पार्टी JKDFP पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, गैरकानूनी संगठन घोषित किया

केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी JKDFP अब गैरकानूनी संगठन है।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है। यह राजनीतिक दल अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की है। जो फिलहाल जेल में बंद हैं।

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बता दें कि शब्बीर शाह ने इस पार्टी का गठन साल 1998 में किया था। जो कि भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक एजेंडा चलाती है।

जो कि भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक एजेंडा चलाती है। ऐसे में गृह मंत्रालाय ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से एक्शन लेते हुए जेकेडीएफपी पर कार्रवाई की है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत जेकेडीएफपी को गैरकानूनी संगठन करार दिया है।

सरकार ने अपने आदेश में बताया कि 1998 से इस दल के सदस्यों ने हमेशा देश में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है। इस संगठन के लोगों ने वहां की जनता को भड़का कर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाने के लिए काम किया है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।

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