जम्मू कश्मीर: तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्रा को मुस्लिम शिक्षक ने पीटा, प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन
श्रीनगर, अप्रैल 06। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाले एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को स्कूल में टीचर ने इस बात पीट डाला कि वो स्कूल में तिलक लगाकर पहुंची थी। परिवार के इन आरोपों के बाद जिले में तनाव का माहौल पैदा गया है। बताया जा रहा है कि जिस शिक्षक पर छात्रा को पीटने का आरोप लगा है, वो मुस्लिम समुदाय से है और उसका नाम निसार अहमद है।

प्रशासन ने किया टीचर को सस्पेंड
इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, परिवार के इन आरोपों के बाद राजौरी जिले के डिप्टी कमीश्नर के आदेश पर उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी कमीश्नर के आदेश में कहा गया है कि मिडल स्कूल के एक टीचर ने खदुरियां पंचायत नाटककार की दो युवा लड़कियों की पिटाई की। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी जानकारियां वायरल होने के बाद प्रशासन ने यह आदेश लिया।
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
आपको बता दें कि प्रशासन ने निसार अहमद को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पुलिस को मामले की जांच सौंप दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जो जांच करेगी कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या नहीं।
इस घटना की जानकारी देते हुए राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा, "हमने इस घटना पर ध्यान दिया है। हमें शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की पिटाई की गई और एक शिक्षक ने उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हमने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमने मामले की जांच शुरू कर दी है।"
बच्चों को पीटना है दंडनीय अपराध
आपको बता दें कि स्कूल में किसी बच्चे को चोट पहुंचाना IPC की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जो किसी व्यक्ति को दंड का भागी बना सकता है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट 2000 की धारा 23 में कहा गया है, "जो कोई भी बच्चे पर हमला करेगा वो दंड का भागी होगा। उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"












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