कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर राजस्थान पुलिस ने 10 लाख लोगों से वसूला 14.03 करोड़ का जुर्माना
जयपुर। राजस्थान में कोरोना का संकमण जारी है। कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने, थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने समेत कई नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान कर रखा है। इसके बावजूद राजस्थान में अनेक लोग कोविड-19 महामारी में सरकारी गाइड लाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बीते आठ माह में राजस्थान सरकार ने 10 लाख लोगों से 14.03 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है।

राजस्थान पुलिस के अनुसार 22 मार्च से 3 दिसंबर के बीच 1,005,000 लोगों पर मास्क न पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनमें 353,000 वो लोग शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते मिले थे। 14,135 दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सामान बेचते पाए गए हैं। इनके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 2,831 थूकते हुए और 600 लोग शराब पीते व 637,000 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते मिले।
बता दें कि कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में राजस्थान के 33 जिलों में से उदयपुर (75,349), जयपुर शहर (73,316), भीलवाड़ा (66,759), झालावाड़ (58,770) और अलवर जिले का भिवाड़ी (51,230) अव्वल है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन पांचों स्थानों पर पुलिस विभाग ने अधिक सक्रियता से कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कोरोना महामारी में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीता मिलने पर 500 रुपए, बिना मास्क लगाए पाए जाने वाले दुकानदारों पर 500 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकता पाए जाने पर 100 रुपया जुर्माना वसूला जाता है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा कि राज्य में कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।












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