राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में दी इन दुकानों व शोरूमों को खोलने की छूट
जयपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 लागू है। 18 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 भी घोषित होने का अनुमान है। लॉकडाउन के बीच बुधवार रात को राजस्थान सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें कई दुकान और शोरूम खोलने की छूट दी है। राजस्थान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बुधवार रात जारी आदेश में और कई प्रकार की दुकानें व शोरूम खोलने की अनुमति दी है। यह छूट कर्फ्यू या कंटेंटमेंट और रेड जोन के लिए लागू नहीं होगी।

बता दें कि सभी दुकानों और कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों में निर्धारित सुरक्षा उपायों की पूरी तरह से पालना करना जरूरी होगा। जैसे बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचने, दुकानदार को भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, निरंतर सैनिटाइजेशन व्यवस्था इत्यादि की पालना करनी होगी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 सौ से पार चली गई है। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना संकट में प्रवासियों के आवागमन को देखते हुए होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था के लिए समितियां गठित की है।
अब इनको मिली छूट
- वाहन विक्रय शोरूम
- एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग संबंधित दुकानें
- रेस्टोरेंट और भोजनालय :केवल यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी
- ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर स्थित सभी ढाबे
- हार्डवेयर की दुकान : प्लंबिंग, कारपेंटर, पेंट
- निर्माण सामग्री की दुकानें
- मिठाई की दुकानें : केवल यहां से खरीद सकेंगे या फिर होम डिलीवरी












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