राजस्थान: पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाता है विभिन्न योजनाओं का लाभ - श्रम राज्य मंत्री
राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश में श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश में श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के लिए प्रदेश में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। जिसके तहत श्रमिक स्वयं अथवा निकट के ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्नोई ने इस संबंध में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अमृत लाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि 1 सितम्बर 2016 से ही सम्पूर्ण प्रदेश में ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा है। उन्होंने 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर 2022 तक की अवधि में उदयपुर जिले की सलूम्बर, सराडा, सेमारी, जयसमंद एवं झल्लारा पंचायत समितियों में हुए पंजीयन का विवरण तथा इस अवधि में योजनावार लाभान्वितों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि मंडल की निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों द्वारा पीएमजेजेबीवाई अथवा पीएमएसबीवाई हेतु कराए गए बीमा की प्रीमियम राशि का क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाता है। विश्नोई ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों की संतानों की उच्च शिक्षा हेतु मंडल की निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पात्रतानुसार छात्रवृत्ति दिए जाने के साथ-साथ मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी प्रावधान है।
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