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राजस्थान डिप्टी CM सचिन पायलट की पत्नी सारा को मिल सकेगा पिता की संपत्ति का अधिकार-गडकरी

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जयपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम बताते हुए मजाकिया लहजे में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। नितिन गडकरी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब कोई भी कश्मीर में जमीन खरीद सकता है और किसी भी लड़की को उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने का अधिकार मिलेगा। ऐसे में अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट को भी अपने पिता फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति में हिस्सा मिल सकेगा।

पायलट ने की थी लव मैरिज

पायलट ने की थी लव मैरिज

उल्लेखनीय है कि दिग्गज नेता राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने 15 जनवरी 2004 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से लव मैरिज की थी। तब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू थी, जिससे तहत अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला अन्य स्टेट के पुरुष से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागिरकता स्वत: समाप्त हो जाती थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा देता था। इसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया।

ढाई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर

ढाई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर

वहीं, जम्मू कश्मीर में कई बड़े प्रोजेक्ट लाने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ढाई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गयी है। इन योजनाओं से कश्मीर में कई डैम बनाए जाएंगे, जिनसे जो पानी पहले पाकिस्तान जाता था अब वह पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिल सकेगा।

एक संविधान गोष्ठी कार्यक्रम

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिरला सभागार में अनुच्छेद 370 से हो रही एक राष्ट्र एक संविधान गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे। नितिन गडकरी का स्वागत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की। वहीं, कार्यक्रम में भाजपा के जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता और भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।

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English summary
Nitin Gadkari Said Sachin Pilot's wife got father's property rights due to article 370 revoked
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