राजस्थान सरकार 1.16 करोड़ परिवार को देगी जन आधार कार्ड, जानिए क्यों बंद किया भामाशाह कार्ड?
जयपुर। राजस्थान में लोगों के हाथों में अब भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड दिखाई देगा। अशोक गहलोत सरकार ने अपने पहले बजट में जन आधार कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ 17 दिसम्बर के मौके पर जन आधार कार्ड योजना लॉंच होगी। भामाशाह योजना बंद करके लाई जा रही इस नई योजना से सरकार राजस्थान के 1.16 करोड़ परिवारों के जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे। जिससे सरकार को करीब 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा।

बता दें राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को एक साल पूरा होने पर 17 दिसम्बर से तीन दिवसीय कार्यक्रम होंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में दो-दो ग्राम पंचायतों में जन आधार कार्ड बाटेंगे। इसके बाद कोई भी पात्र परिवार पोर्टल मित्र के माध्यम से निशुल्क जन आधार कार्ड बनवा सकेगा।

जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड से अलग कैसे
जन आधार कार्ड से भी भामाशाह कार्ड की तरह सरकारी योजनाएं लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। यह कार्ड भी किसी परिवार का पता और पहचान का पुख्ता सरकारी दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि जन आधार कार्ड में चिप का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। साथ ही जन आधार कार्ड के जरिए राजस्थान के परिवारों की जन-सांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार होगा। जन आधार कार्ड से प्रत्येक परिवार को एक नंबर-एक कार्ड, एक पहचान मिलेगी। परिवार का 10 और व्यक्तिगत 11 अंकों का यूनिक नंबर होगा।

क्यों बंद किया भामाशाह कार्ड
राजस्थान में भामाशाह कार्ड इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। एक अप्रेल 2020 से जन आधार कार्ड योजना शुरू हो जाएगी। राजनीति से जुड़े लोगों की मानें तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई सरकार पिछली सरकार की योजनाओं को हूबहू संचालित करती है। भामाशाह कार्ड 15 अगस्त 2014 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने शुरू की थी।

जन आधार कार्ड राजस्थान के प्रमुख बिंदु
-स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को परिवार पहचान जन आधार कार्ड दिया जाएगा।
-परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।
-अगर परिवार में 18 वर्षीय उससे अधिक आयु की महिला नहीं हो ऐसी स्थिति में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा।
-किसी परिवार में अगर 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष आयु का पुरुष नहीं होगा तो परिवार में रहने वाले अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया माना जाएगा।
-जन आधार कार्ड एक बहुउद्देशीय कार्ड होगा जिसे विभिन्न प्रकार के परिवार कारणों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।












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