कोरोना संकट के बीच राजस्थान में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर हो सकती है 6 माह की जेल
जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 11 अप्रैल तक यहां पर 579 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना कहर को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। ताजा फैसले में राजस्थान के सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर बैन लगा दिया गया है। कोरोना काल में अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान सरकार के आदेश में पान, जर्दा और तंबाकू खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर बैन लगाया गया है। बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये कानून पहले से ही लागू है। वहां ऐसा करता पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी है। जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजित स्तर पर स्वच्छता का बहुत महत्व है। सामन्य तौर पर आम लोगों द्वारा पान, तंबाकू और अन्य चबाए जाने वाले उत्पात को सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया जाता है। जिससे कोरोना फैलने की संभावना रहती है। इसके चलते थूकने पर बैन लगाया जा रहा है। जिसके चलते 6 माह का कारावास और जुर्माने की सजा होगी।
थूक पर बैन के मामले में पुलिस थाना प्राभारी लेवल पर जमानत का भी प्रावधान है। इसके अलावा धारा 54, आपदा प्रबंधन एक्ट , राजस्थान अपेडमिक एक्ट की धारा 3 में भी केस दर्ज होगा। रिसर्च के अनुसार थूक में ऐसे जर्म्स होते है जो 24 घंटों तक जिंदा रहते है और किसी वायरस से होने वाली बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है।












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