महिला से रिश्वत में अस्मत मांगने वाले बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा की जमानत याचिका खारिज
जयपुर, 7 जून। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पुलिस थाने में दर्ज तीन मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के बदले परिवादिया से रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है।
एसीबी ने बर्खास्त एवं पूर्व आरपीएस कैलाश चन्द्र बोहरा को 14 मार्च को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार, डीसीपी ईस्ट में तत्कालीन एसीपी, महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट कैलाश चन्द्र बोहरा को दो अप्रेल को बर्खास्त कर चुकी है।
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इससे पूर्व सरकार ने 22 मार्च को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। एसीबी कोर्ट से 26 मार्च को जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। आज हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने जमानत का विरोध किया।