MP High Court: ' मासूमों को जिंदा दफ़न करने वाले किलर बोरवेल', जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जबाव
MP Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खुले बोरवेल में गिरने से ढाई साल की मासूम सृष्टि भी काल के गाल में समां गई। उससे पहले भी इसी तरह कई हादसे हुए, जिसमें अधिकांश बच्चों की मौत हो गई। बढ़ते इन हादसों पर अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हैं।
एमपी हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और टिप्पणी करते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अग्नि सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई हैं। इस स्वतः संज्ञान याचिका में बोरवेल हादसों के कई बिंदु शामिल हैं।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लापरवाही, जागरूकता में कमी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों की वजह से ऐसे खुले बोरवेल 'साइलेंट किलर' साबित हो रहे हैं। एक तरह का जाल बन गया हैं।

समाज के लिए काली छाया
हाल ही में सीहोर जिले मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से सृष्टि की मौत हुई। उसके जैसे राजकुमार, माही, साई, नदीम, सीमा, फतेहवीर, रितेश भी शिकार हो चुके। याचिका में कहा गया कि ऐसे हादसे सिर्फ परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज और देश को असहनीय पीड़ा देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका है निर्देश
खास बात यह है कि ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट तक देश की सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों से कहा था कि बोरवेल वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकने बिना देर किए समुचित इंतजाम किए जाए. उसके बावजूद हादसे हो ही जा रहे हैं।
इसलिए भी चिंता
दरअसल सृष्टि मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस तरह की तस्वीर सामने आई वह कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों के माता-पिता की हैं। जो छोटे नौनिहालों को खेलने के लिए ऐसी खतरे वाली जगहों पर छोड़ देते हैं। वहीं हादसे के बाद वक्त पर प्रशासन के पास रेस्क्यू के न तो संसाधन है और न ही एक्सपर्ट, कि घटना के कुछ देर बाद घटना का शिकार बच्चे को बचाया जा सका। एक के बाद एक प्रयोग सृष्टि के रेस्क्यू में भी देखने को मिले। इससे समय बीतता गया और बोरवेल के अंदर दम घुटने से उसकी मौत हो गई।












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