अमेरिकी में चुनाव से पहले ट्रंप को सुप्रीम राहत, चुनावी नतीजे पलटने का नहीं चलेगा केस

US Supreme Court Donald Trump: अमेरिका के चुनावी मौसम के बीच यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। यूएस शीर्ष अदालत ने कहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए लिए गए फैसलों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रम्प को पूर्व राष्ट्रपति के रूप में अभियोजन से कुछ छूट मिली हुई है। ऐसे में यह फैसला संभवत 2020 के चुनाव को पलटने की साजिश रचने के लिए उनके मुकदमे में देरी करेगा। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से उनके खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों से संबंधित मुकदमे को स्थगित करने की उम्मीद है।

Donald Trump

मालूम हो कि ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को पलटने की साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट का 6-3 के मत से यह फैसला उस चुनाव से चार महीने पहले आया है, जिसमें ट्रम्प रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और डेमोक्रेट के जो बाइडेन से मुकाबला करेंगे।

कंज़र्वेटिव चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने अपने बहुमत के मत में कहा कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से "पूर्ण छूट" प्राप्त है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय 6-3 के बहुमत से दिया है। जिसका मतलब है कि 6 जजों ने ट्रम्प के पक्ष में वोट किया और 3 ने उनके खिलाफ अपना पक्ष रखा। जजों ने 6-3 के ऐतिहासिक फैसले में पहली बार कहा कि पूर्व राष्ट्रपतियों को उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए मुकदमे से पूर्ण छूट है, लेकिन अनाधिकारिक कृत्यों के लिए कोई छूट नहीं है।

बर्ट्स ने कहा कि अनौपचारिक कार्यों के लिए कोई छूट नहीं है। उन्होंने मामले को निचली अदालत में वापस भेज दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पूर्व राष्ट्रपति पर लगे आरोपों में से कौन सा आधिकारिक या अनौपचारिक आचरण से संबंधित है।

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