डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर से लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 से सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोलोराडो राज्य में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया था।
कोलोराडो के बाद कुछ अन्य राज्यों ने भी ट्रंप को बैलेट पेपर से हटा दिया था। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया है। इसे एक दूरगामी प्रभाव वाला फैसला माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में इसे एक बड़ा रोड़ा माना जा रहा था।

पिछले साल 19 दिसंबर को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रेसिडेंशियल प्राइमरी बैलेट से रोक दिया था। कोलोराडो की सुप्रीम अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 के हमले को उकसाकर फिर से चुनाव लड़ने का अपना अधिकार खो दिया है।
इसके लिए न्यायधीश ने 14 वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि 14वें संशोधन की धारा-3 उन लोगों को सार्वजनिक पद संभालने से रोकती है जो एक बार संविधान का समर्थन और बचाव करने का वचन देने के बाद विद्रोह या विद्रोह में शामिल होते हैं।
आपको बता दें कि वर्तमान में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में रुढ़िवादी न्यायशीश बहुमत में हैं। ऐसे में ये पहले से माना जा रहा था कि ट्रंप के प्रति सुप्रीम कोर्ट रहम रखने वाला है लेकिन अदालत से ट्रंप के पक्ष में मिले 9-0 के फैसले से सभी हैरान हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिबरल न्यायधीश भी नहीं चाहते कि राज्य की अदालतें 14वें संशोधन की धारा-3 का प्रयोग करें।
सुप्रीम कोर्ट के तीन उदार न्यायाधीशों ने निर्णय पर हस्ताक्षर किए, इस बात पर सहमति जताते हुए कि कोई राज्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मतदान से दूर रखने के लिए धारा 3 को लागू नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मना रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अमेरिका के लिए बड़ी जीत!!!"
वहीं, कोलोराडो की राज्य सचिव जेना ग्रिसवॉल्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से निराश हूं, जिसमें राज्यों से संघीय उम्मीदवारों के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 को लागू करने का अधिकार छीन लिया गया है। कोलोराडो को हमारे मतपत्र से शपथ-तोड़ने वाले विद्रोहों पर रोक लगाने में सक्षम होना चाहिए।












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