9 प्वाइंट्स में जानिए कुलभूषण जाधव पर क्या है ICJ का फैसला
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारत का जासूस बताकर सुनाई थी मौत की सजा। गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में लगा करारा झटका।
हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने गुरुवार को पाकिस्तान को आदेश दिया है कि जब तक उसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं होनी चाहिए। आईसीजे ने कहा है कि यह फैसला इस केस की योग्यता के आधार पर देगा और तब पाक जाधव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
तीन पन्नों का आदेश
आईसीजे ने तीन पन्नों का आदेश पाकिस्तान के लिए जारी किया है। एक नजर डालिए कि आखिर आईसीजे ने अपने आदेश में क्या कहा है।
- भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस बात में सहमत है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक है।
- जिन हालातों में जाधव की गिरफ्तारी हुई वे अभी तक विवादित हैं।
- विएना संधि के तहत भारत को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए।
- आईसीजे इस केस का प्रथम दृष्टया न्यायिक क्षेत्र है।
- विएना संधि के तहत भारत ने जिन अधिकारों की बात की है वे विश्वसनीय हैं।
- कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्थितियों के लिए जो भी कानूनी उपाय हैं वे पूरे हों।
- निश्चित उपायों को भारत के उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए जिनका दावा भारत ने किया था।
- कोर्ट पाकिस्तान को आदेश देता है कि जब तक इस केस का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक जाधव को फांसी नहीं होगी।
- कोर्ट एक बार फिर यह बात दोहराना चाहेगा कि कानूनी उपायों पर इसका आदेश बाध्यकारी है।
{promotion-urls}












Click it and Unblock the Notifications