पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी की अवधि बढ़ाने की मांग फिर उठाई
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने की मांग की है। दो दिन पहले पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत मुंबई हमले के आरोपी और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने के अनुरोध को वापस ले लिया था। इस बीच पंजाब सरकार ने पब्लिक सेफ्टी को लेकर तर्क देते हुए आतंकी हाफिज सईद को नजरबंदी को बढ़ाने का अनुरोध किया है।

जमात उद दावा का प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड सईद जनवरी से अपने घर में नजरबंद है, जिसकी अवधि 24 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सदस्यों में न्यायमूर्ति यावर अली, न्यायमूर्ति अब्दुल सामी और न्यायमूर्ति आलिया नीलम शामिल हैं। बोर्ड सईद और उसके चार सहयोगियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन की नजरबंदी बढ़ाने के लिए पंजाब गृह विभाग के एक कानून अधिकारी की दलीलें सुन रहा था।
इससे पहले पाकिस्तान हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर हाफिज सईद के खिलाफ सरकार के पास सबूत है तो वे पेश करें, नहीं तो उसे नजरबंदी से रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि हाफिज सईद के खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है तो किसी नागरिक को प्रेस क्लिपिंग के आधार पर आतंकी मानकर उसे नजरबंद नहीं किया जा सकता।
भारत का मोस्टवांटेड हाफिज सईद जिसे 2014 में यूएन भी आतंकी मान चुका है। 2008 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज के खिलाफ भारत सरकार पाकिस्तान को कई सबूत दे चुकी है।












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