एयर स्ट्राइक के बाद बढ़ी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मुश्किल, जा सकती है कुर्सी!

इस्लामाबाद। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इमरान खान की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ लाहौर की हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इमरान खान को नेक और धर्मपरायण नहीं होने के आरोप लगाते हुए अयोग्य करार देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इमरान खान ने पिछले साल यानी 2018 में हुए आम चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में एक बेटी के पिता होने की बात छिपाई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सोमवार को इस पर सुनवाई होगी।

इमरान को अयोग्य ठहराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

इमरान को अयोग्य ठहराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। लिहाजा उनको इसके लिए अयोग्य घोषित किया जाए। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के प्रावधान के मुताबिक संसद के सदस्य को 'सादिक और अमीन' (ईमानदार और धर्मपरायण) होने की शर्त लगाई गई है।

बेटी के पिता होने की बात छुपाने का आरोप

बेटी के पिता होने की बात छुपाने का आरोप

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में दावा किया गया है कि इमरान खान ने 2018 के आम चुनावों में जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी कथित बेटी टायरियन जेड खान वाइट के बारे में जानकारी नहीं दी थी। टायरियन जेड खान, इमरान खान की पूर्व पार्टनर ऐना लूसिया वाइट की बेटी हैं। ऐसा कहा जाता है कि टायरियन इमरान खान की ही बेटी हैं। इसी को लेकर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।

11 मार्च को मामले में सुनवाई

11 मार्च को मामले में सुनवाई

फिलहाल शनिवार को लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दायर इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में 11 मार्च यानी सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले जनवरी में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह व्यक्तिगत मामला है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

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