लाहौर हाईकोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
सईद के वकील एके डोगर ने कोर्ट से कहा था कि यूएन के दल के पाकिस्तान में रहने के दौरान सरकार हाफिज सईद को गिरफ्तार कर सकती है
नई दिल्ली। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को हाफिज सईद को गिरफ्तार करने से पाकिस्तान सरकार को रोक दिया है। हाफिज ने अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के पाकिस्तान दौरे से पहले गिरफ्तारी का डर था। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद समिति का एक दल गुरुवार से पाकिस्तान दौरे पर है। ये दल हाफिज सईद पर प्रतिबंध के पालन का आकलन करेगा।

लाहौर हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
लाहौर हाईकोर्ट के जज अमीन अमीनद्दीन खान ने हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई की और पाकिस्तान सरकार को उसके खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोक दिया। कोर्ट ने इस मामले में पाक सरकार को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब मांगा है। हाफिज सईद ने अपनी याचिका में कहा है कि पाकिस्तान सरकार अमेरिका और भारत के इशारे पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है।

हाफिज को था गिरफ्तारी का डर
सईद के वकील एके डोगर ने कोर्ट से कहा था कि यूएन के दल के पाकिस्तान में रहने के दौरान सरकार हाफिज सईद को गिरफ्तार कर सकती है। याचिका में गिरफ्तारी या जेयूडी और फलह ए इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई से संरक्षण मांगी गई थी। हाफिज सईद को पिछले साल नवंबर में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया था। अमेरिका ने पिछले सप्ताह सईद को गिरफ्तार करने का संदेश पाकिस्तान को दिया था।

पाकिस्तान दौरे पर आ रहा है यूएन का एक दल
आपको बता दें कि यूएन के दल का पाकिस्तान दौरा हाफिज सईद और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध का पर्याप्त पालन का आकलन करने लिए हो रहा है। यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत सईद को प्रतिबंध की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में जेयूडीए ,लश्कर-ए-तैयबा अलकायदा, तहरीक-ए-तालिबान समेत कई संगठन और उनसे जुड़े लोग शामिल हैं।












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