नवाज शरीफ को राहत, कोर्ट ने राजद्रोह के मुकदमे की याचिका ठुकराई

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजद्रोह के मामले में थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ पर राजद्रोह का मामला चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। नवाज शरीफ ने पिछले सप्ताह द डॉन को एक दिए इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा था कि मुंबई 26/11 हमलों में पाकिस्तान के आतंकियों के आतंकियों का हाथ था, जिसके बाद उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया।

शरीफ को राहत, कोर्ट ने राजद्रोह के मुकदमे की याचिका ठुकराई

पाकिस्तान के बर्खास्त पीएम शरीफ के खिलाफ यह याचिका पाकिस्तान जिंदाबाद पार्टी के मुखिया और वकील आफताब विर्क ने लगाई थी। इसमें उनकी दलील थी कि शरीफ का बयान पाकिस्तान के खिलाफ राजद्रोह की श्रेणी में आता है। हालांकि, लाहौर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता को इसके लिए उचित फोरम पर जाना चाहिए।

जज ने इन्हें शरीफ के राजद्रोह के मामले में सुनवाई को लायक नहीं माना। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा सिंध प्रांत की विधानसभा में शरीफ के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव भी पास किया था।

मुंबई हमलों पर दिए बयान के बाद पाकिस्तान में नवाज शरीफ के जमकर आलोचना हो रही है। इमरान खान ने तो एक चुनावी रैली में नवाज शरीफ पर हमला बोलते कहा था कि जब 4 साल आप प्रधानमंत्री थे, तब आपकी जमीर क्यो नहीं जगी।

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