अभिनंदन की रिहाई रोकने को दायर की गई याचिका इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खारिज
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई रोकने के लिए दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के एक नागरिक की ओर से दायर याचिका में अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि वो पाक फौज की हिरासत में लिए गए भारत के पायलट अभिनंदन की रिहाई पर रोक लगाए क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ अपराध किया है और इसलिए उनके खिलाफ यहीं सुनवाई होनी चाहिए। याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथर मिन्हाल्ला ने सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया।
बुधवार को एलओसी पर दोनों देशों की वायुसेना के बीच हुई झड़प के दौरान बुधवार को मिग 21 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिर गया था। जिसके पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की फौज ने पकड़ लिया था। एक दिन बाद गुरुवार को पाकिस्ताान की सरकार ने उनकी रिहाई का ऐलान किया था। जिसके बाद ये याचिका दायर की गई। पाकिस्तान सरकार दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए शान्ति के कदम क तौर पर पायलट को रिहा कर रही है। अभिनंदन शुक्रवार शाम वाघा-अटारी सीमा के जरिए भारत पहुंचे। यहां एयरफोर्स ने उनको रिसीव किया।
बता दें कि 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के माहौल में तनाव बढ़ा है। इस हमले के बाद 26 फरवरी को भारत ने पीओके में तो 27 फरवरी को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस झड़प में दोनों ही ओर से कुछ विमानों को मार गिराने का भी दावा किया गया।
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