Imran Khan Arrest: हाईकोर्ट परिसर से हुई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं, अदालत ने फैसले में और क्या कहा?

Imran Khan Arrest प्रकरण में अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर से हुई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। हाईप्रोफाइल मामले में अदालत ने फैसले में और क्या कहा? जानिए

Imran Khan Arrest

Imran Khan arrest हो चुके हैं। हाईकोर्ट परिसर से हुई गिरफ्तारी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। बाद में कोर्ट ने कहा, इमरान की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। ऐसे में इमरान की परेशानी बढ़ने के आसार हैं।

शहबाज शरीफ की सरकार से हाईकोर्ट का सवाल

दरअसल, स्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस एक्शन को लेकर सरकार से 15 मिनट के भीतर जवाब मांगा था। बाद में चीफ जस्टिस की कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी मामले में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी लीगल है।

इमरान के सहयोगियों की गिरफ्तारी पर रोक

इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान केस की सुनवाई के दौरान चीफ दस्टिस अमीर फारूक ने कहा, इमरान खान की पार्टी पाकित्सान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अन्य नेता- फ़वाद चौधरी, सैफ़ुल्लाह निआज़ी, फैसल चौधरी, नईम हैदर, अली बुख़ारी को अरेस्ट न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी इमरान की पार्टी

हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पीटीआई नेताओं ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मे ंअपील का फैसला लिया है। वरिष्ठ पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा, पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

हिंसक प्रदर्शन पीटीआई कार्यकर्ताओं ने नहीं किया

फवाद ने उच्च न्यायालय के फैसले को 'आश्चर्यजनक' करार दिया। इनके अलावा पीटीआई सीनेटर फैसल जावेद ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाने की घटनाओं से पार्टी को अलग कर लिया है।

शांतिपूर्ण तरीके से रहने का फरमान

जावेद ने कहा कि "बदमाशों" का पीटीआई से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा, उपद्रव के लिए लोग पीटीआई के बाहर से भेजे गए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण रहने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

वकील का आरोप- इमरान को टॉर्चर कर रहे रेंजर्स

पीटीआई के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद रेंजर्स इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं।

गुस्से में चीफ जस्टिस बोले- PM को कोर्ट में पेश होने का फरमान...

इमरान के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान हाईकोर्ट कैंपस में सुरक्षाबलों के इस्तेमाल से नाराज कोर्ट ने कहा, अगर 15 मिनट में जवाब नहीं आया तो प्रधानमंत्री को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है।

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