बॉस से अप्रूवल लिए बिना प्रेग्‍नेंट हुई महिला, अब मुसीबत में!

बीजिंग। चीन की एक फर्म ने अपनी महिला कर्मचारी को चेतावनी दी है कि अगर उसने गर्भपात ने कराया तो वह सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। महिला कर्मचारी को कंपनी ने सजा देने की धमकी इसलिए दी है, क्‍योंकि उसने गर्भवती होने के लिए अपने बॉस की परमिशन नहीं ली। चीन के अखबार 'वर्कर्स डेली' में छपी इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।

 बिना अनुमति के प्रेग्‍नेंट होने पर सजा देता है बैंक

बिना अनुमति के प्रेग्‍नेंट होने पर सजा देता है बैंक

जानकारी के मुताबिक, चीन के शिजाजुआंग प्रांत में एक बैंक है, जिसकी सभी महिला कर्मचारियों को साल में एक बार जनवरी में एप्लिकेशन सबमिट करनी होती है। इस एप्लिकेशन के माध्‍यम से महिला कर्मचारियों को गर्भधारण करने की अनुमति प्राप्‍त करनी होती है। यदि कोई महिला कर्मचारी बिना अप्रूवल के प्रेग्‍नेंट हो जाती है तो उसे दो विकल्‍प दिए जाते हैं। पहला विकल्‍प होता है- गर्भपात/अबॉर्शन और दूसरा विकल्‍प दिया जाता है- आर्थिक दंड। मतलब जो महिला कर्मचारी गर्भपात नहीं कराती है उसे आर्थिक दंड देना होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई मामलों में दंड के तौर पर सैलरी काट ली जाती है तो कई मामलों में डिमोशन भी कर दिया जाता है। या ये दोनों दंड भी दिए जा सकते हैं।

महिला ने लगाई गुहार, तब जाकर सामने आई बैंक की प्रेग्‍नेंसी पॉलिसी

महिला ने लगाई गुहार, तब जाकर सामने आई बैंक की प्रेग्‍नेंसी पॉलिसी

प्रेग्‍नेंट होने के लिए बैंक के अप्रूवल लेने के बारे में पहली बार अक्‍टूबर में जानकारी सामने आई थी, जब एक महिला ने शिजाजुआंग एम्‍प्‍लॉई सर्विस सेंटर से मदद मांगी थी। महिला ने बताया कि वह बिना अनुमति लिए गर्भवती हो गई और अब बैंक उन्‍हें गर्भपात कराने या आर्थिक दंड के लिए तैयार रहने की धमकी दे रहा है। महिला ने खुलासा किया कि बिना अनुमति प्रेग्‍नेंट होने की वजह से बैंक पहले भी कई महिलाओं को सजा दे चुका है।

 चीन में नहीं ऐसा कोई कानून, बैंक को हटानी होगी प्रेग्‍नेंसी पॉलिसी

चीन में नहीं ऐसा कोई कानून, बैंक को हटानी होगी प्रेग्‍नेंसी पॉलिसी

यह बात सच है कि चीन में सिर्फ दो बच्‍चे पैदा करने की इजाजत है। इससे पहले चीन में वन चाइल्‍ड पॉलिसी थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही इसे बदल दिया गया, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें किसी महिला कर्मचारी के गर्भवती होने पर उसे सजा दी जाए। खबर है कि महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एम्‍प्‍लॉई सर्विस सेंटर ने बैंक के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और तत्‍काल प्रभाव से 'प्रेग्‍नेंसी पॉलिसी' मतलब प्रेग्‍नेंसी के लिए बॉस या बैंक की अनुमति की नीति को हटाने के लिए कहा है।

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