CCI का मेटा के खिलाफ बड़ा एक्शन, लगाया 213 करोड़ का जुर्माना, क्या है मामला?
सोशल मीडिया के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कड़ा एक्शन लिया है। ताजा कार्रवाई गोपनीयता नीति के उल्लंघन को लेकर की गई है। मामले में CCI ने मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख का जुर्माना लगाया है। CCI ने एक्शन की जानकारी देते हुए कहा, "ताजा एक्शन इस बात से संबंधित है कि व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति कैसे लागू की गई और उपयोगकर्ता डेटा कैसे एकत्र किया गया और अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा किया गया।"
आयोग ने संघर्ष विराम के निर्देश भी जारी किए और मेटा और व्हाट्सएप को एक निश्चित समयसीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने का भी निर्देश दिया।

क्या है मामला?
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ये जुर्माना इस बात से जुड़ा है कि व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लागू हुई और कैसे यूजर के आंकड़ा जुटाया गया है और कैसे इसे दूसरी मेटा कंपनियों को दिया गया। जनवरी 2021 में व्हाट्सएप ने अपने यूजर को नई पॉलिसी के बारे में नोटिफाई किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यूजर को एप की सेवाएं लेने के लिए उनकी शर्तों को स्वीकार करना होगा जिसमें एक शर्त डेटा शेयरिंग से जुड़ी थी।
Meta पर 5 साल तक ये प्रतिबंध
बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त 2016 की पॉलिसी में यूजर को विकल्प दिया गया था कि वो फेसबुक को डेटा शेयर किए जाने की शर्त एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, हालांकि 2021 की पॉलिसी में यूजर के लिए ये विकल्प खत्म कर दिया गया और डेटा शेयरिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ कुछ शर्तें मेटा के लिए रखी गई हैं, जिसमें मेटा के साथ डेटा शेयरिंग भी शामिल है। सीसीआई के ताजा आदेश में जुर्माने के अलावा सीसीआई ने मेटा और व्हाट्सएप को काम करने में बदलाव करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। व्हाट्सएप एडवरटाइजिंग के उद्देश्य के लिए अगले 5 साल तक मेटा को कोई डेटा शेयर करने पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।












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