राष्ट्रीय गान को मोबाईल रिंगटोन बनाने पर SC ने लगाई पाबंदी
नयी दिल्ली। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान को मोबाईल रिंगटोन बनाने पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो मोबाइल ऑपरेटर्स 'बांग्लालिंक' और 'ग्रामीणफोन' की अपीलों को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया है। इस आदेश के बाद लोग राष्ट्रीय गान को अपना मोबाईल रिंगटोन नहीं बना सकेंगे।

आपको बता दें कि 2006 में ही एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि रबीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान 'अमार सोनार बांग्ला आमी तोमे वालोबाशी' की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उनके मोबाईल फोन पर इस्तेमाल को बंद करना चाहिए।
अपनी याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि राष्ट्रीय गान बजाने के लिए राष्ट्रीय गान अधिनियम 1978 में निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसे कभी भी और कहीं भी नहीं बजाया जा सकता हैं। ऐसे में मोबाईल रिंगटोन के तौर पर इसका इस्तेमाल क़ानून का उल्लंघन है।












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