Ujjain News: उज्जैन के होटल में ठहरने वाले ध्यान रखें ये बात, वरना हो सकते हैं परेशान

उज्जैन जिले के समस्त होटल संचालकों द्वारा अपने होटल में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। होटल्स में आने वाले आगन्तुकों की जानकारी व्यवस्थित रजिस्टर में संधारित करें। होटल्स में सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के साथ लगाए जाएं, जिसमें होटल परिसर में आने-जाने वाले आगन्तुक स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

श्री महाकालेश्वर मन्दिर उज्जैन की आरती और दर्शन व्यवस्था की व्यवस्थित जानकारी होटल्स के रिसेप्शन काउंटर में एक निर्धारित आकार में प्रदर्शित कराएं। साथ ही महाकाल मन्दिर के हेल्प लाइन नम्बर 0734-2551295 को भी डिस्प्ले किया जाए। होटल्स की रेटलिस्ट भी व्यवस्थित चस्पा की जाए, जिसमें किसी प्रकार की विसंगतियां न हों। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुरूवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित बैठक में होटल संचालकों को दिए।

Ujjain

कलेक्टर सिंह ने सभी होटल संचालकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि होटल्स में नगर निगम के माध्यम से समय-सीमा में फायर सुरक्षा ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। होटल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था रहे, ताकि आगन्तुकों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी न हो। साथ ही यातायात बाधित होने की समस्या भी न बनें।

आगन्तुकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत होटल्स में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीना, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर, एएसपी जयंत सिंह राठौर, कार्यकारी निदेशक एमपीआईडीसी राजेश राठौर सहित नगर निगम व पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी व होटल व्यवसाई उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि, सभी होटल संचालकों को अपनी जानकारी नाम और मोबाइल नम्बर के साथ होटल भवन के बाहर प्रदर्शित करनी होगी, ताकि आगन्तुकों को किसी प्रकार की परेशानी होने पर वे होटल मालिक से सीधे सम्पर्क कर सकें। होटल संचालकों द्वारा अपने स्टाफ को भी पहचान-पत्र दिया जाए और उनकी व्यवस्थित जानकारी संधारित करें। किसी भी आगन्तुकों को बिना आईडी के होटल्स में नहीं ठहराया जाये। दो सप्ताह से अधिक रहने वाले आगन्तुकों की जानकारी सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाए।

विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित क्षेत्र में थाने में सूचना दी जाए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि जिले के ऐसे समस्त पेइंग गेस्ट और होम स्टे जो बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं, उनका यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में होटल संचालकों को सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत जारी आदेश की विस्तार से जानकारी दी गई।

ये भी पढ़े- Ujjain News: गंदा नाला देख कलेक्टर भड़के, अब इन्हें मिलेंगे कार्रवाई के नोटिस

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+