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अब रोज फ्री में मिलेंगे ATM से 100 रु., जानें कैसे
नयी दिल्ली। एटीएम से पैसा निकालते वक्त कई बार आपके बैंक बैलेंस से तो पैसे कट गए होंगे, लेकिन एटीएम मसीन से पैसे नहीं निकले होंगे। अब अगर आपके साथ ऐसा हो तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बैंक आपको रोजाना 100 रुपए पेनल्टी देगी। जी हां ऐसे केस में बैंक ना केवल आपको आपका पैसा देगी बल्कि सौ रुपये पेनल्टी के तौर पर देगी।
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशानिर्देश दिए हैं कि वो ट्रांजेक्शन फेल होने पर शिकायतकर्ता को 7 दिनों के भीतर पैसा नहीं लौटाते हैं तो उन्हें 100 रुपए रोजाना पेनल्टी देना होगा। 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007' के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होगी।
क्या करना होगा
- बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी।
- आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अप नी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी।
- आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा।
- अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा।
-
जिस
दिन
आप
ये
फॉर्म
भरेंगे
आपकी
पेनल्टी
उसी
दिन
से
चालू
हो
जाएगी।
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English summary
Banks must pay Rs100 a day penalty for delay in reimbursement for failed ATM transactions.
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