Wrestlers Harassment case: कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की स्थिति रिपोर्ट,बताया जांच के लिए SIT का किया गठन

महिला पहलवानों द्वारा डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन अपराध के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दायर आवेदन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

Brij Bhushan Sharan Singh

Wrestlers harassment case: पहलवानों से यौन शोषण केस में दिल्ली पुलिस की जांच अब और तेज हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन अपराध के मामले में दायर आवेदन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। वहीं, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए हैं।

इस दौरान उन्होंने पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए खुद को बेगुनाह बताया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि पहलवानों की शिकायत पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए गए है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। साथ ही जांच के लिए SIT का गठन किया गया है।

यह जानकारी पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है। इस दौरान उन्होंने अनुरोध किया कि मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए रिपोर्ट किसी को भी साझा न की जाए।

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      समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी है। एपीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का भी गठन किया गया है। पीड़ितों में से एक का बयान आज अदालत में दर्ज किया जाना है।

      इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करने को कहा। इस मामले में आगे सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख दी गई है। कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट की एक प्रति बचाव पक्ष के वकील को देने के लिए भी कहा। जिसपर एपीपी श्रीवास्तव ने कहा कि रिपोर्ट को साझा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह यौन उत्पीड़न का मामला है।

      इससे जांच में बाधा आ सकती है और पीड़ितों की पहचान भी उजागर हो सकती है। मामले की गोपनीयता और संवेदनशीलता को देखते हुए रिपोर्ट किसी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। एएनआई की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा था कि "क्या आप बंद कमरे में कार्यवाही चाहते हैं?"

      इसके जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने 'हां' में जवाब दिया था। पहलवानों के वकील ने कहा कि पुलिस हमारे मामले की जांच में जो हो रहा है उसे छिपा रही है। जिसपर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच पर दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

      महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका में अदालत द्वारा जांच की निगरानी और अदालत के समक्ष पीड़िता के बयान के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की है। जिसपर पुलिस ने 2 एफआईआर की कॉपी भी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल की।

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