Wrestler Harassment Case: राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, जमानत मंजूर
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दे दी है। फिलहाल अभी वो जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
दरअसल महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। ऐसे में बृजभूषण पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी। वहीं सांसद ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। जिस पर फैसला आ गया है।

पहलवानों के वकील ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान पहलवानों के वकील ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ काफी अच्छी है। ऐसे में अगर वो जेल नहीं जाएंगे, तो गवाहों और सबूतों के साथ जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
वहीं बृजभूषण की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए। उन्होंने कहा कि चार्जशीट की स्क्रूटनी में समय लगेगा, ऐसे में उनको कुछ और वक्त दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसको जमानत मिल सकती है।
दिल्ली पुलिस के वकील रहे न्यूट्रल!
वहीं दूसरी ओर कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील के रुख ने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट ने जब उनसे सांसद की जमानत को लेकर पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कोई ठोस रुख अपनाने से इनकार कर दिया। उनके वकील के मुताबिक पुलिस ना तो जमानत का विरोध कर रही और ना ही समर्थन। उन्होंने इसे अदालत के विवेक पर छोड़ दिया।
सह-आरोपी को भी जमानत
वहीं दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने भी सह-अभियुक्त विनोद तोमर को जमानत दे दी। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इजाजत दोनों आरोपी देश नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को धमकी की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगी।












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