आय से मैच नहीं हुआ डिपॉजिट कैश तो देना पड़ सकता है 200 प्रतिशत तक का जुर्माना
अगर घोषित आय से मैच नहीं हुई आपकी जमा राशी तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
नई दिल्ली। 500 और 1000 के नोट अवैध घोषित किए जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल कालाधन रखने वालों के सामने आ गई है। 500-1000 के नोट केवल बैंकों और डाकघरों या फिर रिजर्व बैंक की शाखाओं में ही बदले जा सकेंगे। इसके लिए व्यक्ति को जरुरी दस्तावेद जमा कराने होंगे। ऐसे में रिवेन्यू सचिव मे उन लोगों ने चिंताई और बढ़ा दी है।
राजस्व सचिव ने कहा कि अगर व्यक्ति कि बैंक में जमा की गई नकदी राशी उसके घोषित आय से मेल नहीं खाती तो उसपर कर राशी के अलावा 200 प्रतिशत के दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
Would be getting reports of all cash deposited during 10th November to 30th December,2016 above a threshold of Rs. 2.5 lacs: Revenue Secy
— ANI (@ANI_news) November 9, 2016
इतना ही नहीं राजस्व सचिव ने कहा कि विभाग 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा किए जाने वाले उन सभी खातों पर नजर रखेगी जिनमें 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट होगा।
.. in every account. Dept would do matching of this with income returns filled by depositors. And suitable action may follow: Revenue Secy
— ANI (@ANI_news) November 9, 2016
ट्विट के जरिए विभाग ने कहा है कि ऐसे खाता धारकों की आय और उनके इनकम टैक्स रिर्टन का मिलान किया जाएगा और फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
Penalty of 200% of the tax payable would be levied if cash deposited in bank accounts doesn't match with income declared: Revenue Secy
— ANI (@ANI_news) November 9, 2016
वहीं राजस्व सचिव ने कहा है कि छोटे बिजनेसमैन को घबराने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 लाक रुपए तक की जमा राशी पर घबराने की जरुरत नहीं है।
Small businessmen,workers need not worry abt small amt of deposits up to Rs.1.5 or 2 lacs,since it wld be below taxable income-Revenue Secy
— ANI (@ANI_news) November 9, 2016