ऑफिस में यौन शोषण की शिकार महिला को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव
ऑफिस में अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकार होती है तो वो रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
नई दिल्ली। महिला कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है, केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत करवाई है उन्हें अब 90 दिन की पेड लीव मिलेगी। आपको बता दें कि इससे सबंधित हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने बड़ा बदलाव किया है।
ऐसी खबरें आ रही थीं कि जिन महिलाओं ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, अपनी शिकायत वापस लेने के लिए, इसे रोकने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है। उसका कहना है कि जब तक मामले की जांच चलेगी तब पीड़िता को पेड लीव दी जाएगी और उसे ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है।
खास बातें
- ऑफिस में अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकार होती है तो वो रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
- इस दौरान पीड़िता को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी।
- पीड़िता को दी गई छुट्टियां उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी।













Click it and Unblock the Notifications