Pakistan Visa: पाकिस्तानियों के वीजा डेडलाइन का आखिरी दिन! भारत में रुकने पर क्या होगी कानूनी कार्रवाई?

Pakistan Visa: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भारत सरकार ने 23 अप्रैल को जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। जिसमें से मेडिकल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य 13 कैटेगरी के वीजाधारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

हालांकि पहले ये आदेश 25 अप्रैल तक था लेकिन इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल किया गया था। यानी आज भारत में रुके ज्यादातर पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो गया है और उन्हें देश छोड़कर जाना है। भारत अब से किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नया वीजा जारी नहीं करेगी। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए राजनयिक और आधिकारिक वीजा अभी वैध रहेंगे, जब तक कि वीजाधारक को निष्कासित न कर दिया जाए।

Pakistan Visa

गृह मंत्री अमित शाह दो पहले ही सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वे अपने राज्य में पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाले। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों ने अपडेट दिया है कि रविवार से पहले उनके यहां से पाकिस्तानियों को निर्वासित कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि वीजा खत्म होन के बाद भी भारत छोड़कर नहीं जाने वाले पाकिस्तानियों का क्या होगा? सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? भारत में उसके लिए क्या कानून हैं...? आइए समझे सबकुछ

लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारत सरकार ने किन 14 कैटेगरी के वीजा रद्द किए हैं, जिन्हें आज किसी भी कीमत पर भारत छोड़कर जाना होगा। आगे ये भी जानेंगे कि आखिर किन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द नहीं किया गया है।

🔴 इन 13 कैटेगरी वाले वीजाधारकों को आज 27 अप्रैल को छोड़ना होगा भारत

▶️ 1. सार्क (SAARC) वीजा: सार्क वीजा वालों को 26 अप्रैल तक वापस लौटने का निर्देश दिया गया था। लेकिन फिर इसे 27 तक कर दिया गया। सार्क वीजा 1992 में शुरू की गई थी...ये वीजा आम नागरिकों को नहीं बल्कि जज, कलाकार, खिलाड़ी और हाई-प्रोफाइल लोगों को दी जाती है। ताकि बार-बार उन्हें वीजा प्रोसेस ना कराना पड़े।

▶️ 2. वीजा ऑन अराइवल: ये वीजा भारत में आने पर मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिया गया था।

▶️ 3. बिजनेस वीजा: भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों बिजनेस वीजा दी जाती है।

▶️ 4. विजिटर वीजा: ये भारत में परिवार, रिश्तेदारों से मिलने के लिए दिए जाते हैं।

▶️ 5. फिल्म वीजा: भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए इससे जुड़े लोगों को फिल्म वीजा दी जाती है।

▶️6. जर्नलिस्ट वीजा: देश में पत्रकारिता और मीडिया संस्थान से जुड़े लोगों के लिए जारी किए जाते हैं।

▶️ 7. कॉन्फ्रेंस वीजा: जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये किसी सेमिनार या सम्मेलनों या कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जारी किए जाते हैं।

▶️ 8. ट्रांजिट वीजा: ये वीजा भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए जारी किए जाते हैं।

▶️ 9. स्टूडेंट वीजा: ये भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को दिया जाता है।

▶️ 10. ग्रुप टूरिस्ट वीजा: ये भारत में घूमने के लिए पर्यटकों के ग्रुप के लिए जारी किया जाता है।

▶️ 11. माउंटेनियरिंग वीजा: ये वीजा भारत में ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों को जारी किया जाता है।

▶️ 12. पिलग्रिम, 13. ग्रुप पिलग्रिम वीजा: ये वीजा भारत में तीर्थयात्रा करने के लिए के लिए आने वाले ग्रुप को दिया जाता है।

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🔴 मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल को छोड़ना है भारत

पाकिस्तान से भारत में आए इलाज कराने वाले नागरिकों को मेडिकल वीजा जारी किया जाता है। इन्हें 29 तारीख तक भारत छोड़ने को कहा गया है। इन्हें अन्य वीजाधारकों से दो दिन का ज्यादा समय इसलिए दिया गया है ताकि ये अपना इलाज पूरा करा सके। मेडिकल वीजा पर इलाज कराने आए मरीज के साथ 2 अटेंडेंट्स या परिजनों की एंट्री होती है। इन्हें भी 29 अप्रैल तक जाने को कहा गया है।

🔴 वीजा डेडलाइन खत्म होन के बाद भी भारत छोड़कर नहीं जाने वाले पाकिस्तानियों का क्या होगा?

भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो निर्धारित समय सीमा तक भारत से बाहर जाने में विफल रहता है, उसे दिए गए समय से अधिक समय तक भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक माना जाएगा।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के आने, रहने और जाने को कंट्रोल करता है। इसके तहत कोई भी विदेशी नागरिक वैध वीजा के बिना या वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रहता है कि उसे सरकार 'गैरकानूनी विदेशी' मानती है। यानी अगर पाकिस्तानी नागरिक वीजा डेडलाइन खत्म होने के बाद भी भारत में रहते हैं तो वे 'गैरकानूनी विदेशी' माने जाएंगे।

अगर कोई विदेशी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक जेल और 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सजा पूरी करने के बाद सरकार उसे देश से डिपोर्ट कर देती है और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। यानी वो अब दोबारा कभी भारत नहीं आ पाएगा।

पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही होगा...अगर पाकिस्तानी नागरिक वीजा खत्म होने के बाद भारत में रहते हैं तो उनपर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत कार्रवाई होगी। उन्हें सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है।

LTV Visa: पाकिस्तान के किन नागरिका का नहीं रद्द किया गया है वीजा?

भारत सरकार ने फिलहाल लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) धारक पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया है। इनकी वीजा सेवाओं वैध हैं। लॉन्ग टर्म वीजा पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को दिए जाते हैं। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म मानने वाले अल्पसंख्यकों को भी ये लॉन्ग टर्म वीजा जारी किया जाता है। ये पाकिस्तान में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आकर रहना चाहते हैं।

किन पाकिस्तानियों को मिलता है लॉन्ग टर्म वीजा?

▶️ पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, को (इसके लिए 5 साल का वीजा जारी होता है)

▶️ भारतीय नागरिकों से विवाहित और भारत में रहने वाली पाकिस्तानी महिलाओं को (इसके लिए 5 साल का वीजा जारी होता है)

▶️ पाकिस्तान की नागरिकता रखने वाली भारतीय मूल की महिलाएं, जो पाकिस्तानी नागरिकों से विवाहित हैं और विधवा होने/तलाक के कारण भारत लौट रही हैं और पाकिस्तान में उनका भरण-पोषण करने वाला कोई पुरुष सदस्य नहीं है। (इसके लिए 5 साल का वीजा जारी होता है)

▶️ अत्यधिक संवेदनशील मामलों में (इस मामले में पहले एक साल का वीजा जारी होता है, हर दो साल में इसे बढ़ाया जाता है)

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