पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, नई गाइडलाइन जारी

लॉकडाउन को लेकर पश्चिम सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और संक्रमण के कुल केस 36 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर ही देश में 78512 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत 8 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाओं को शुरू करने का भी फैसला लिया है।

7, 11 और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन

7, 11 और 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि 30 सितंबर तक राज्य में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान सहित, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पोल व एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से पहले से निर्धारित 7, 11 और 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल हैं, जहां मार्च महीने से लेकर अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं।

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    पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 25,657

    पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 25,657

    नई गाइडलाइन के मुताबिक, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं अभी निलंबित ही रहेंगी। वहीं, हावड़ा और सियालदाह टर्मिनी में लंबी दूरी की ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1,59,785 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3176 लोगों की जान संक्रमण के कारण गई है। राज्य में 1,30,952 मरीजों के ठीक होने के बाद फिलहाल एक्टिव केस 25,657 हैं।

    देश में अनलॉक-4 की गाइडलाइन लागू

    देश में अनलॉक-4 की गाइडलाइन लागू

    इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। अनलॉक-4 में जहां 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को बहाल करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, वहीं स्कूल-कॉलेजों को फिलहाल बंद ही रखा गया है। हालांकि गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटनेमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके अलावा 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे।

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