उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: कितने वोट मिलने पर होगी जीत, क्या कहता है इस पद का चुनावी इतिहास?
Vice President Election 2025: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर 2025 को चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस बार जो उम्मीदवार 391 मत प्राप्त कर लेगा, वो भारत का नया उपराष्ट्रपति होगा।
दरअसल, उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालेंगे। लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233 निर्वाचत व 12 नामित सदस्य होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की एक व राज्यसभा की पांच सीटें रिक्त हैं। ऐसे में कुल सदस्यों की संख्या 782 है। अतः उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 782 मतदाता मतदान के पात्र होंगे। इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत है।

किस गठबंधन में कितने सांसद?
- एनडीए: लोकसभा में 293 व राज्यसभा में 129 सांसद। कुल 422
- इंडिया: लोकसभा में 234 व राज्यसभा में 78 सासंद। कुल 312
- अन्य: लोकसभा में 14 व राज्ससभा में 33 सांसद। कुल 48
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। 21 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 अगस्त नाम वापसी की अंतिम तारीख है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर 2025 को संसद भवन में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा और उसी दिन नतीजा घोषित किया जाएगा।
जगदीप धनखड़ को मिले थे 528 वोट
साल 2022 में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे तब एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को कुल 528 वोट प्राप्त हुए थे और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। 55 सांसदों ने मतदान नहीं किया था। जगदीप धनखड़ राजस्थान के शेखावाटी अंचल से भैरोंसिंह शेखावत के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे।
उपराष्ट्रपति चुनाव मतदान और गुप्त मतदान प्रक्रिया
- मतदान गुप्त होगा और इसके लिए एक विशेष पेन निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- किसी अन्य पेन का उपयोग करने पर मत अमान्य हो जाएगा।
- मतदाता को अनिवार्य रूप से पहली वरीयता अंकित करनी होगी; अन्य वरीयताएँ वैकल्पिक हैं।
- मतपत्र को मतदान कक्ष में चिह्नित कर मोड़कर मतपेटी में डालना होगा।
- मतदान दिखाना या सार्वजनिक करना पूर्णतः निषिद्ध है। किसी भी उल्लंघन पर मत निरस्त कर दिया जाएगा।
भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े अहम सवाल-जवाब
1. उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा - के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) द्वारा किया जाता है।
2. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन नए उपराष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक वे पद पर बने रह सकते हैं। अगर इस्तीफा, मृत्यु या हटाए जाने जैसी स्थिति हो, तो नए चुनाव ही समाधान होता है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा सकते हैं।
3. उपराष्ट्रपति चुनाव कब कराया जाता है?
कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। चुनाव ऐसा तय किया जाता है कि नए उपराष्ट्रपति पुराने का कार्यकाल खत्म होते ही पद संभाल सकें।
4. उपराष्ट्रपति चुनाव किन नियमों से होता है?
यह चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 से 68, 1952 के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम और 1974 के नियमों के तहत होता है।
5. उपराष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है?
भारतीय निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह चुनाव कराने का अधिकार है।
6. उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है?
प्रत्येक सांसद को समान मूल्य वाला एक वोट मिलता है और मतदान गोपनीय होता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें सांसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं।
7. उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए कौन-सी योग्यता चाहिए
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- उम्र कम से कम 35 साल हो
- राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो
- किसी लाभ के पद पर न हो (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री को छोड़कर)
8. नामांकन के लिए क्या शर्तें हैं?
नामांकन पत्र कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावित और 20 द्वारा समर्थन किया होना चाहिए
सुरक्षा राशि ₹15,000 जमा होनी चाहिए
नामांकन के साथ मतदाता सूची में नाम की प्रमाणित प्रति देनी होगी
9. रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है?
परंपरा के अनुसार, लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है।
10. क्या कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा नामांकन दे सकता है?
हाँ, अधिकतम 4 नामांकन पत्र दिए जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा राशि सिर्फ एक बार देनी होती है।
11. क्या कोई सांसद एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है?
नहीं, एक सांसद सिर्फ एक उम्मीदवार का ही प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है।
12. नामांकन रद्द किन कारणों से होता है?
- योग्यता नहीं होना
- पर्याप्त प्रस्तावक/समर्थक नहीं होना
- नामांकन में जाली या संदेहास्पद हस्ताक्षर
- समय सीमा या तय स्थान पर नामांकन न देना
- सुरक्षा राशि न जमा करना
- (छोटी-मोटी त्रुटियों पर नामांकन खारिज नहीं होता अगर वैध दूसरा नामांकन हो)
13. मतपत्र कैसा होता है?
मतपत्र गुलाबी रंग का होता है और हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में छपा होता है। इसमें उम्मीदवारों के नाम और उनके आगे पसंद अंकित करने के लिए स्थान होता है।
14. चुनाव कहाँ होता है?
मतदान संसद भवन (नई दिल्ली) के एक कक्ष में कराया जाता है।
15. मतों का मूल्य कैसे तय होता है?
हर सांसद का मत समान मूल्य का होता है - 1 अंक।
16. मतदान की प्रक्रिया क्या होती है?
सांसद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार क्रमशः 1, 2, 3... अंक देते हैं। पहला अंक देना अनिवार्य होता है, बाकी वैकल्पिक। अंक अंकित करने के लिए केवल निर्धारित पेन का प्रयोग करना होता है।
17. क्या इस चुनाव में पार्टी का व्हिप लागू होता है?
नहीं। सांसद स्वतंत्र रूप से वोट करते हैं। यह पूरी तरह से गोपनीय मतदान होता है।
18. क्या मनोनीत सांसद मतदान कर सकते हैं?
हाँ। संसद के सभी सदस्य - निर्वाचित और मनोनीत - मतदान के अधिकारी होते हैं।
19. क्या सांसद प्रतिनिधि के माध्यम से वोट डाल सकते हैं?
नहीं, प्रतिनिधि मतदान की अनुमति नहीं है।
20. अशक्त या निरक्षर सांसद क्या किसी की मदद ले सकते हैं?
नहीं। उन्हें मतदान में केवल पीठासीन अधिकारी से ही मदद मिल सकती है।
21. क्या कोई सांसद पोस्टल बैलट से मतदान कर सकता है?
सिर्फ वही सांसद, जो निवारक हिरासत (preventive detention) में हों, डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं।
22. हिरासत में बंद सांसद मतदान कैसे करता है?
राज्य सरकार की सूचना पर निर्वाचन आयोग उस सांसद को डाक मतपत्र भेजता है, जिससे वह वोट डाल सके।
23. विजेता कैसे तय होता है?
जो उम्मीदवार वैध मतों का 50% से अधिक +1 वोट पाता है, वही विजयी होता है।
24. क्या सभी उम्मीदवारों को पसंद देना जरूरी है?
नहीं। सिर्फ पहली पसंद देना जरूरी है। बाकी पसंद वैकल्पिक हैं।
25. मतपत्र अमान्य कब होता है?
- अगर पहली पसंद अंकित न हो
- एक से ज़्यादा उम्मीदवार को पहली पसंद दी हो
- पहचान बताने वाला कोई चिह्न बना हो
- अंक की जगह शब्दों में पसंद दी हो (जैसे 'पहला', 'दो')
26. मतगणना की प्रक्रिया क्या है?
पहले चरण में सभी वैध मतों की पहली पसंद गिनी जाती है। यदि कोई उम्मीदवार जरूरी कोटा (50% +1) हासिल कर लेता है, तो वही विजयी घोषित होता है। यदि कोई नहीं कर पाता, तो सबसे कम मत वाले उम्मीदवार को हटाकर उसके मतों की दूसरी पसंद गिनी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कोई उम्मीदवार कोटा हासिल न कर ले।
27. मतगणना कब और कहाँ होती है?
मतदान वाले दिन ही, संसद भवन में मतदान स्थल पर मतगणना कर ली जाती है।
28. सुरक्षा राशि कब ज़ब्त होती है?
अगर कोई उम्मीदवार कुल जरूरी मतों के छठवें हिस्से से कम वोट पाता है, तो उसकी सुरक्षा राशि ज़ब्त हो जाती है।
29. क्या चुनाव परिणाम को चुनौती दी जा सकती है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी याचिका के माध्यम से परिणाम को चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए किसी एक उम्मीदवार या कम से कम 10 सांसदों द्वारा, परिणाम प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर याचिका दाखिल की जा सकती है।
भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची
- 1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन-13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक
- 2. डॉ. ज़ाकिर हुसैन-13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक
- 3. श्री वी. वी. गिरि-13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक
- 4. श्री गोपाल स्वरूप पाठक-31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक
- 5. श्री बी.डी. जत्ती-31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक
- 6. श्री एम. हिदायतुल्ला-31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक
- 7. श्री आर. वेंकटरमण-31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक
- 8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा-3 सितम्बर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक
- 9. श्री के.आर. नारायणन- 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक
- 10. श्री कृष्णकांत-21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक
- 11. श्री भैरों सिंह शेखावत-19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक
- 12. श्री मोहम्मद हामिद अंसारी-11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक
- 13. श्री एम. वेंकैया नायडु-11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक
- 14. श्री जगदीप धनखड़-11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक
सोर्स- https://vicepresidentofindia.nic.in/
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