UPS: केंद्र की यूनीफाइड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने में कितनी अहम

सरकारी नौकरी में करियर को लेकर स्थिरता के अलावा पेंशन हमेशा से एक बड़ा आकर्षण रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली एनडीए कैबिनेट ने बीते शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी। केंद्र के इस ऐलान यानी यूपीएस का लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबकि, इस योजना को लागू होने से सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

केंद्र की यूपीएस पेंशन स्कीम सामाजिक सुरक्षा के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। केंद्र की मानें तो रिटारमेंट के बाद सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं बल्कि भारत के राज्य और वहां के लोगों को समृद्ध भविष्य के लिए बेहद अहम है। यह स्कीम देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में अहम कड़ी साबित होगी।

Unified Pension Scheme

दावा किया जा रहा है कि यूपीएस मोदी प्रशासन का पारदर्शिता और राजकोषीय विवेक, ऑफ-बजट ऋण पर अंकुश लगाने के उपायों को तहत ये कदम सहकारी संघवाद की नींव को और मजबूत करने के लिए अहम है।

UPS में क्या है खास?
केंद्र की पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्‍सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय-समय पर इस तय पेंशन में महंगाई राहत (DR) का लाभ भी जोड़ा जाएगा। कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्‍य सदस्‍य को कर्मचारी के पेंशन का 60 फीसदी हिस्‍सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10 हजार रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है।

यूपीएस के तहत ग्रेच्‍युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त राशि भी दी जाएगी, जिसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्‍से के तौर पर किया जाएगा। ग्रेच्‍युटी की राशि ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है।

NPS कर्मचारी के लिए भी UPS का विकल्प
मोदी सरकार ने यूपीएस के तहत नई पेंशन स्कीम या फिर UPS दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया दिया। यानी NPS स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी भी अपने रिटायरमेंट पर नई स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी भी UPS को चुनने के पात्र होंगे और एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी एरियर का लाभ मिलेगा।

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