अनलॉक 5: केन्द्र ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए गाइडलाइन संबंधी बुकलेट जारी की
अनलॉक 5: केन्द्र ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए गाइडलाइन संबंधी बुकलेट जारी की
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश ने अनलॉक 5 में कदम रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को औद्योगिक श्रमिकों के लिए कोविड 19 के बीच एक सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए उद्योगों के लिए एक दिशानिर्देश से संबंधति एक बुकलेट जारी की है।
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केंद्र ने कहा कि ये गाइडलाइन महामारी के बीच उचित नियंत्रण उपायों को निर्धारित करने के लिए कार्यस्थलों पर संभावित जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए इस बुकलेट को डिज़ाइन किया गया है। वर्चुअल रुप से जारी की गई दिशानिर्देशों से संबधित बुकलेट के उद्घाटन के दौरान श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार और NITI Aayog सदस्य वीके पॉल भी मौजूद थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए उनके परिसर में कोरोना से बचाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि दिशानिर्देशों को लागू करने से न केवल जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी बल्कि औद्योगिक श्रमिकों को काम फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। "औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ये दिशानिर्देश लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। वर्तमान स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना और सीओवीआईडी उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है।
हमारी जिम्मेदारी है कि हम COVID-19 से श्रमिकों को बचाएं
डॉ हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम COVID-19 से श्रमिकों को बचाएं। वे न केवल अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, बल्कि वे भारत के निर्माण के लिए भी काम करते हैं। मेरा मानना है कि COVID -19 से सुरक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस एक होने की जरूरत है। थोड़ा सावधान। हर्षवर्धन ने कहा कि जो सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला कर सावधानियां बताई जाती हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए प्रर्याप्त नहीं है उनके लिए और अधिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
जारी किए गए दिशानिर्देश
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि ये दिशानिर्देश कार्यस्थल के एक तैयार किए गए reckoner में सभी महत्वपूर्ण उपायों को समेकित करते हैं, जो कार्यस्थल पर श्वसन नियंत्रण संबंधी ऐहतियात, कर्मचारियों को बार-बार हाथ धोने, कार्यस्थल को बार-बार सेनेटाइज किए जाने और स्वच्छता का विशेध ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। बता दें आने वाले दिनों में एक के बाद एक कई त्योहार आने वाले हैं इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बाजार में डिमांड बढ़ेगी ऐसे में पहले से उद्योगों को इसके लिए तैयारी करनी होगी। व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
अनलॉक 5
बता दें अनलॉक 5 प्रक्रिया में पहले ही मॉल, रेस्तरां, सैलून और अन्य सार्वजनिक स्थानों को धीरे-धीरे कुछ प्रतिबंधों के साथ संचालित करने की अगृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है।












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