अब OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी जरूरी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे।

अब फिल्मों की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य कर दी गई हैं। इसका ऐलान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी की अधिसूचना में कहा कि प्रकाशकों के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियम निर्धारित किए गए हैं और नए नियमों का पालन करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों को अब तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करने की जरूरत है, जैसा कि हम सिनेमाघरों में और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्क्रीन के निचले भाग में एक संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना जरूरी होगा।
ओटीटी प्लेटफार्मों की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफार्म मन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर एक नाबालिग के लिए। तंबाकू के उपयोग से मृत्यु दर में भी बढ़त देखने को मिलती है। वहीं, सरकार ने तंबाकू के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को समाप्त कर तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) नियम, 2004 (सीओटीपीए) लागू किया है।
नियमों के उल्लंघन पर नोटिस, कार्रवाई
मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों का पालन करने में विफल रहने पर, स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन्हें उचित अवसर देते हुए नोटिस जारी करेंगे। साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी।












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