Puja Khedkar को लगा एक और बड़ा झटका, IAS की नौकरी छीनने के बाद कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Puja Khedkar bail plea: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। याद रहे पूजा खेडकर वो ही आईएएस अधिकारी है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।

बता दें पूजा खेडकर के खिलाफ अपराध शाखा द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट का ये फैसला आया है। अदालत ने अदालत ने सत्र के दौरान खेडकर की अनुपस्थिति पर असंतोष जताते हुए कहा कहा एक बार उपस्थित होने का मतलब यह नहीं है कि वह सभी सत्रों में उपस्थित रहीं।
वहीं इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने खेडकर की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पूजा खेडकर के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें गिरफ़्तारी का डर है और उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम ज़मानत मांगी है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उन्होंने सिस्टम को धोखा दिया है।
खेडकर के वकील ने कोर्ट में दी ये दलीलें
खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहीं अधिवक्ता बीना महादेवन ने कहा, "मैंने (खेडकर ने) यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए मेरे खिलाफ यह सब हो रहा है। यह सब जिला मजिस्ट्रेट के इशारे पर हो रहा है, जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। उस व्यक्ति ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा। मैंने कहा कि मैं एक योग्य आईएएस हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध कर रही हूं।"
यूपीएससी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उन पर 2022 सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया था।












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