चप्पल या सैंडल पहनकर टू व्हीलर चलाना है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, जानिए कितने का है चालान?
नई दिल्ली, सितंबर 21। देश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ट्रैफिक नियमों में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद अब कार में पीछे वाली सीट पर भी बेल्ट लगाना भी अनिवार्य हो सकता है। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि हमारे देश में कई ट्रैफिक रूल्स ऐसे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उन रूल्स का उल्लंघन कभी-कभी हादसे का कारण भी बन जाता है।
चप्पल पहनकर टू-व्हीलर चलाना पड़ सकता है भारी
ऐसे ही एक नियम के बारे में हम आपको बताते हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट में काफी समय से लागू है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और इस रूल का उल्लंघन कभी-कभी हादसे का कारण भी बनता है। दरअसल, चप्पल या फिर सैंडल पहनकर गियर वाले टू व्हीलर चलाना ट्रैफिल रूल्स का उल्लंघन माना जाता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान है।
कितने का कट सकता है चालान?
जानकारी के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट में चप्पल या सैंडल पहनकर टू व्हीलर चलाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि चप्पल या सैंडल की ग्रिप कमजोर होती है और वो फिसल सकते हैं और ऐसे में कोई भी व्यक्ति हादसे का शिकार हो सकता है। टू व्हीलर चलाते वक्त जूते ही पहनने चाहिए। कोई अगर इस नियम का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपए तक का चालान काट सकती है और इतना ही नहीं आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
ड्रेस कोड भी है जरूरी
टू व्हीलर को चलाने में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ड्रेस कोड को लेकर भी नियम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोपहिया वाहन ड्राइव करते वक्त पैंट के साथ शर्ट या फिर टीशर्ट पहनना जरूरी है। यानि कि शरीर के उपरी हिस्से पर सही अच्छा कपड़ा पहनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिसवाले 2000 रुपए तक का चालान कर सकते हैं।
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