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टूलकिट केस : दिल्ली कोर्ट ने दी निकिता जैकब, शांतनु और शुभम को अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली: किसानों आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में सोमवार को निकिता जैकब, शुभम चौधरी और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली की अदालत ने तीनों को राहत देने हुए अग्रिम जमानत दे दी। वहीं कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने में सक्षम होने के लिए सात दिनों की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

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वहीं कोर्ट ने तीनों के सामने ये शर्त भी रखी कि जब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने हाजिर होना होगा। इसके साथ ही दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को तीनों को पेश होने के लिए सात दिन पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने करीब साढ़े तीन घंटे की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

टूलकिट शेयर करने के आरोपी शुभम चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानी 16 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन वक्त होने के चलते आज ही उस पर भी सुनवाई हो गई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को शुभम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया।

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आपको बता दें कि 26 जनवरी के दौरान हुई हिंसा और किसान आंदोलन से जुड़ी एक टूलकिट सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की रडार पर आए तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया था कि एक जूम मीटिंग के दौरान टूलकिट को शेयर किया गया। साथ ही ये भी सामने आया था कि इनका खालिस्तान समर्थक संगठन से भी कनेक्शन है।

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English summary
Toolkit case Delhi court disposes of anticipatory bail applications moved
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