मवेशियों की खरीद फरोख्त पर नए नियम के बारे क्या जानते हैं आप?
मवेशियों की खरीद फरोख्त के व्यवसाय में शामिल लोगों के लिए अब पहले की अपेक्षा नियम कठिन हो गए हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूरे देश में स्थित पशुओं के बाजार में हत्या के लिए मवेशियों के बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिय है। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है।
नई अधिसूचना के मुताबिक देश के भर के पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद करने वाले शख्स को लिखित में यह वादा करना होगा कि इनका इस्तेमाल खेती के काम में किया जाएगा, ना कि मारने के लिए।
इन पर होगा नियम लागू
जिन मवेशियों पर यह नियम लागू होगा उस में गाय, बैल, सांड, बधिया बैल, बछड़े, बछिया, भैंस और ऊंट शामिल हैं।
ये भी पढे़ं: सरकार के 3 साल पर लालू हुए हमलावर, अपने अंदाज में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां
नए नियमों के अनुसार मवेशियों में संबंधित क्रय विक्रय में कागजी कार्रवाई बढ़ा दी गई है। अब हर खरीद और बिक्री से पहले खरीदने और बेचने वाले को अपना पहचान पत्र और स्वामित्व का सबूत पेश करना होगा।
यहां देना होगा सबूत
साथ ही सबूत की कॉपी जिले के राजस्व अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु बाजार समिति और विक्रेता को भी उपलब्ध कराना होगा।
नई अधिसूचना में यह भी जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति मवेशी खरीदने के 6 माह के भीतर उन्हें बेच नहीं सकता। इसके साथ ही अंतरारष्ट्रीय सीमा 50 और राज्यों की सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर पशु बाजार लगाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है।
ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर आएगी आफत की बारिश, 3 दिन तक हीं थमेंगे बादल