वोटर आईडी को आधार जोड़ने वाला बिल लोकसभा में पेश, शशि थरूर ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली, 20 दिसंबर: सरकार ने आज (20 दिसंबर) 'चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021' लोकसभा में पेश किया है। बिल में आधार कार्ड को को वोटर कार्ड से लिंक करने का प्रस्ताव है। ये विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को पेश किया है। विधेयक के मसौदे को लेकर विपक्षी दलों ने इस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिल पेश करने के बाद सदन में हंगामे की स्थिति भी बनी।

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    कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल

    इस विधेयक को लेकर कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने लोकसभा में सरकार से सवाल किया कि क्या इस कदम से आप आप गैर-नागरिकों को वोट तो नहीं दे रहे हैं। थरूर ने कहा, आधार केवल निवास का प्रमाण होना है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर आप मतदाताओं से आधार मांग रहे हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि उसका निवास बताता है। ऐसा करके आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट दे रहे हैं।

    क्या है विधेयक में

    'चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021' को बीते हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसमें मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। जानकारी के मुताबिक ये फिलहाल वैकल्पिक होगा। लोग अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ें या नहीं, ये उनकी इच्छा पर होगा। बिल में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति/पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव है, जिससे कानून लिंग तटस्थ हो जाता है।

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