तेलंगाना: पोडु भूमि के मुद्दे को खत्म करने के लिए आरओएफआर अधिनियम में संशोधन करे केंद्र
राज्य सरकार का विचार है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और पोडु भूमि के मुद्दे को हल करने के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ानी चाहिए।
हैदराबाद, 20 जुलाई : राज्य सरकार का विचार है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और पोडु भूमि के मुद्दे को हल करने के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ानी चाहिए।

राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक अभ्यास शुरू किया था, को लगभग 3.9 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 13 लाख एकड़ के लिए पोडु पट्टों की मांग की गई थी। हालांकि, राज्य सरकार का मानना है कि दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि के कब्जे वाले आदिवासी पट्टा पाने के पात्र हैं।
कुछ आदिवासी जिनके पास 2005 से पहले भूमि थी, उन्हें भी पट्टा नहीं मिला। कुछ ने 2005 के बाद वन भूमि पर कब्जा कर लिया और अब पट्टे की मांग कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- तेलंगाना : टीआरएस और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, वादा पूरा न करने का लगाया आरोप












Click it and Unblock the Notifications