तो इसलिए बढ़ाई गई तरुण तेजपाल की जमानत

न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर तथा न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ तेजपाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने पर गोवा सरकार की आपत्ति खारिज कर दी। तेजपाल को पिछले साल सात-आठ नवंबर को तहलका की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने अपनी जमानत छह सप्ताह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपनी मां के निधन के बाद होने वाले संस्कारों में हिस्सा ले सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मई को तेजपाल को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह अपनी मां के अंतिम संस्कारों में हिस्सा ले सकें। हालांकि उनकी अर्जी अभी विचाराधीन थी, जिस पर अब फैसला आया है कि उनकी जमानत को 27 जून तक बढ़ा दिया गया है।











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