तंदूर मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी सुशील शर्मा को रिहा करने का दिया आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में तंदूर मर्डर केस में मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। सुशील शर्मा 1995 में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में उसके शव को जलाने के जुर्म में शर्मा उम्रकैद की सजा काट रहा था, जिसे आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या किसी कैदी को अनिश्चितकाल तक जेल में बंद रखा जा सकता है, खासकर तब जब वह 29 साल की सजा काट चुका है।

बता दें कि 2 जुलाई 1995 को कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की क्रूरता से हत्या कर दी थी। सत्ता के नशे में चूर पति ने अपनी पत्नी को शक के आधार पर ना केवल मारा बल्कि उसके शरीर के टुकड़े-टूकड़े करके तंदूर में फूंक डाला था।
गौरतलब है कि नैना साहनी एक निजी विमान कंपनी में पायलट थी। कांग्रेस नेता सुशील शर्मा उस समय कांग्रेस का युवा नेता था। शर्मा नैना को अपने पूराने कॉलेज के दोस्त करीम से कई बार बात करते हुए देख चुका था।
ये भी पढ़ें: वक्त से पहले रिहा नहीं होगा नैना साहनी के शव को काटकर तंदूर में जलाने वाला सुशील शर्मा












Click it and Unblock the Notifications