Tamil Nadu: सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी का मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट, दायर की गई रिट
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद से मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। अब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है।
सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

राज्यपाल के आदेश के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा था कि सरकार इसे कानूनी रूप से चुनौती देगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल रवि के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम स्टालिन ने इसे कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात कही थी।
सेंथिल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 14 जून को ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट ने सेंथिल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरएन रवि ने गुरुवार शाम 7 बजे कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि पांच घंटे बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया।
इस बारे में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को भी सूचित किया। सीएम को देर रात भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वह इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार-विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे।












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