तेजिंदर बग्गा मामले पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने दाखिल किया हाईकोर्ट में जवाब, पंजाब ने उठाए सवाल
चंडीगढ़, 7 मई: पंजाब पुलिस के दिल्ली में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने और हरियाणा पुलिस के उनको छुड़ाकर वापस दिल्ली पुलिस को सौंप देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि आज सिर्फ हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ओर से जवाब ही दाखिल किए गए और इसके बाद सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी गई। पंजाब सरकार की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ये मामला गया है।

कोर्ट के बाहर पंजाब सरकार की ओर से वकील पुनीत बाली ने बताया कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने अदालत में जवाब दाखिल किया है। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस के जवानों को हिरासत में नहीं लिया गया। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उन्होंने बग्गा की हिरासत दिल्ली पुलिस को सौंपी, वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें पंजाब पुलिस से बग्गा को अपनी क्सटडी में लिया। दोनों के जवाब ही मेल नहीं खाते हैं। हम उनके जवाबों में विरोधाभास पर भी अदालत में जवाब दाखिल करेंगे। हम कानून के तहत जो भी जरूरी होगा, वो करेंगे।
दिल्ली पुलिस के वकील ने क्या कहा
दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुए एएसजी सत्यपाल जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने कल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। पंजाब सरकार ने आज औपचारिक रूप से कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है लेकिन हमें 2 आवेदनों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। एक पुलिस आयुक्त को रोकने के लिए और दूसरा दिल्ली और हरियाणा पुलिस को निर्देश देने के लिए कि सीसीटीवी कैमरों को संरक्षित किए जाने की है। जैन ने कहा कि मैंने कल ही बताया था कि दिल्ली की सक्षम अदालत की ओर से जारी तलाशी वारंट को देखते हुए हमने बग्गा को अपनी हिरासत में लिया और उसे दिल्ली ले गए। उनका मेडिकल कराया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें रिहा कर घर जाने की इजाजत दे दी।
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर जा रही पुलिस टीम को हरियाणा में पंजाब पुलिस को रोकने और फिर दिल्ली पुलिस को सौंपे जाने को लेकर पंजाब पुलिस हाईकोर्ट पहुंची है। पंजाब पुलिस की अर्जी पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से यह बताने को कहा है कि उसने कुरुक्षेत्र में बग्गा के साथ पंजाब पुलिस को क्यों रोका।












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