Tahawwur Rana News: 'तहव्वुर राणा बोलेगा सारा राज खोलेगा', आवाज और लिखावट रिकॉर्ड करने की कोर्ट ने दी अनुमति
Tahawwur Rana News: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सोमवार को विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की हिरासत अवधि को 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया था।
एनआईए की 18 दिन की पूर्व हिरासत अवधि समाप्त होने पर राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि राणा को मुंबई हमलों से संबंधित विभिन्न साक्ष्यों से सामना कराया गया है, लेकिन उसने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया और कई मामलों में टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी का कहना है कि अभी उससे और पूछताछ करना आवश्यक है, जिसके लिए हिरासत बढ़ाना जरूरी है।

एनआईए ने यह भी तर्क दिया कि राणा से जुड़ी जांच में कई संवेदनशील दस्तावेज और सबूत शामिल हैं, जिनकी पुष्टि और विश्लेषण के लिए उसके हस्तलिपि और आवाज के नमूने आवश्यक हैं।
तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ता है
पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी प्रत्यर्पण याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे हाल ही में भारत लाया गया है। उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत साजिश, आतंकवाद, जालसाजी और युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
हमलों में 170 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्पण कानूनों के तहत राणा पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जो भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण समझौते के तहत स्वीकृत हैं।
गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में प्रवेश कर ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस सहित कई स्थानों पर हमला किया था। करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 170 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे।












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