सुप्रीम कोर्ट का आदेश- हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लिए कॉमन पास बनाएं तीनों राज्य

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली एनसीआर के कई इलाके में अलग-अलग तरह की पाबंदियां जारी हैं। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली -एनसीआर में विभिन्न सीमाओं पर लगाई गई पाबंदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि, एक पास जारी हो जो हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्य हो। राज्य एक हफ्ते के भीतर इसको लेकर नीति तैयार करें। इसके लिए तीनो राज्यों की बैठक कराई जाए।

Supreme Court Wants Common Policy for inter state movement between Delhi, UP, Haryana
दिल्ली एनसीआर में लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदातल ने कहा कि, एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके।
Supreme Court Wants Common Policy for inter state movement between Delhi, UP, Haryana

कोर्ट ने केंद्र से इसपर एक हफ्ते में समाधान निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इसका समाधान निकाले। हालांकि सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि उसकी ओर से सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। वहीं सॉलिस्टर जनरल ने कोर्ट को आश्वसन देते हुए कहा है कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो। इसे लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी।

बता दें कि, 8 जून तक दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। यूपी बॉर्डर पहले से ही सील है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि, दिल्ली बॉर्डर अब एक हफ्ते के लिए सील किए जा रहे हैं। उन्होंने इस कदम के पीछे तर्क दिया कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है।

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