सुप्रीम कोर्ट ने 6300 करोड़ के ठेके रद्द किए, पंकजा मुंडे पर नियमों की अनदेखी का आरोप

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6300 करोड़ रू के पोषण आहार के टेंडर को रद्द कर दिया है। ये ठेका पंकजा मुद्दे के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। आरोप है कि इस ठेके में नियमों की अनदेखी की गई थी। बता दें कि इसके तहत स्कूली बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाना था।

maharashtra: supreme court strike down food contract of 6300 cr, blow to pankaja munde

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने माना कि ठेका जारी करने के संबंध में नियमों की अनदेखी की गई। बता दें कि पंकजा मुंडे ने कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 8 मार्च, 2016 को टेंडर जारी किया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालने वाली पंकजा मुंडे को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पंकजा मुंडे पर पहले भी खाद्य सामग्री में घोटाले का आरोप लगता रहा है। हालांकि पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार ने पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों को निराधार बताया है।

इस टेंडर की अनुमानित लागत 6300 करोड़ रु आंकी गई। इस मामले में याचिकाकर्ता ने टेंडर को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया था और कहा था कि इससे स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी खत्म हो रही है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि वित्तीय कारोबार की जो शर्तें हैं, उसे कुछ चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से टेंडर जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि इस अवधि में महिलाओं और बच्चों के लिए वैकल्पिक तरीके से पोषक आहार उपलब्ध कराया जाए।

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