राजद्रोह केस में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी नेता संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। राजद्रोह मामले में आप पार्टी नेता संजय सिंह को अंतरिम राहत दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बता दें संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसे रद्द करने की मांग संजय सिंह ने देश की सर्वोच्च न्यायालय में किया था।
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गौरतलब है आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश में जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा था जिसके बाद उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जिसके खिलाफ संजय सिंह कोर्ट की शरण में गए थे। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बड़ी राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस में नफरत फैलाने वाले मामलों में सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सभा के सभापति से मंजूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है। साथ ही देश की सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को कहा कि आप जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांट नहीं सकते।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कुछ वकीलों की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जो राजद्रोह के मामलों में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A के दुरुपयोग के खिलाफ दायर की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वकीलों के द्वारा दायर की गए केस पर सुनवाई नहीं हो सकती है।












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